यातायात नियमों के उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा ₹15,000/- का जुर्माना ।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा ₹15,000/- का जुर्माना ।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा ₹15,000/- का जुर्माना ।
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा एवं नियमों के पालन हेतु लगातार मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के मार्गदर्शन में जिलेभर में अभियान चलाया जा रहा है।
न्यायालयीन कार्यवाही
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जनकपुर न्यायालय द्वारा थाना कोटाडोल क्षेत्र में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्यवाही में एक मोटरसाइकिल चालक को शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने पर प्रकरण की सुनवाई की गई।
प्रकरण में आरोपी चालक को:
धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट (शराब पीकर वाहन चलाना)
धारा 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट (बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना)
के तहत दोषी पाया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी पर ₹15,000/- (पंद्रह हजार रुपये मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया गया, जिसे विधिवत शासकीय खाते में जमा कराया गया है एवं रसीद जारी कर दी गई है।
जिला पुलिस की अपील
जिला पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि –
शराब पीकर वाहन न चलाएं
वाहन चलाते समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखें
यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें
नियमों का उल्लंघन करने पर वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की जाएगी।
जिला पुलिस, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)
राकेश सिंह की रिपोर्ट